बेगूसराय में सेकेंड हैंड वाहनों की खरीद-बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब गाड़ी ट्रांसफर के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य है. खरीदार और विक्रेता दोनों को वाहन के साथ उपस्थित रहना होगा. MVI अधिकारी मनीष राज बताते हैं, ‘सत्यापन में वाहन के सभी ओरिजिनल कागजात और पहचान पत्र का मिलान किया जाएगा.” प्रक्रिया आसान है, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को वाहन और दस्तावेजों के साथ कार्यालय आना होगा.


