वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बदलाव, यहां जानिए अब कौन से दस्तावेज होंगे मान्य

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जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करते समय आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को अब मान्यता नहीं दी जाएगी बल्कि इस संबंध में आवेदक के आयु के प्रमाण के रूप में अब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि मान्य होगी. इस संबंध में शासन स्तर से सभी जिलों को नए निर्देश जारी किया गया है

आजमगढ़: सरकार की तरफ से बुजुर्ग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन किया जाता है. इसमें सरकार की तरफ से अधिक आयु वर्ग के लोगों को एक मुश्त रकम के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. हालांकि, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव हुआ है. प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना के नियमों में बदलाव करते हुए आयु प्रणाली से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है.

क्या हुआ है बदलाव

जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करते समय आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को अब मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि इस संबंध में आवेदक के आयु के प्रमाण के रूप में अब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि मान्य होगी. इस संबंध में शासन स्तर से सभी जिलों को नए निर्देश जारी किया गया है. इसके अलावा, पेंशन योजना के तहत आवेदन करते वक्त सभी कॉलमों को भरना विशेष रूप से अनिवार्य किया गया है. योजना का संचालन सही रूप से किया जा सके एवं सही एवं पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए सरकार की तरफ से योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए इन नियमों में बदलाव किया गया है.

कौन होगा पात्र और कैसे उठाएं योजना का लाभ

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 46080 रुपए प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र व 56460 रुपए प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्र से कम है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को ₹1000 प्रतिमा की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है जो तीन किस्त के हिसाब से हर चौथे महीने उन्हें प्राप्त होती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा, समाज कल्याण विभाग में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए आवेदक के पास परिवार रजिस्टर की नकल शहरी क्षेत्र के लिए राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे.

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Vivek Kumar

विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…और पढ़ें



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