1 अप्रैल से और जरूरी हो जाएगा पैन, बिना इसके नहीं होंगे कई लेनदेन, बड़ा बदलाव लेकर आ रहा इनकम टैक्‍स का नया कानून

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PAN Rule Change : सरकार ने 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्‍स कानून लागू करने की बात कही है, जिसमें पैन को लेकर भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. अब बिना पैन के कई तरह के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है और अगर आप टैक्‍स छूट लेना चाहते हैं तो इन सभी लेनदेन में पैन का इस्‍तेमाल करना ही पड़ेगा. साथ ही पैन कार्ड बनवाने के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं.

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इनकम टैक्‍स का नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

नई दिल्‍ली. परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन का इस्‍तेमाल तो हर नौकरीपेशा और लेनदेन करने वाला करता ही है, लेकिन 1 अप्रैल से इसकी अहमियत और बढ़ने वाली है. इनकम टैक्‍स का नया कानून कई बदलाव के साथ नए वित्‍तवर्ष से लागू होगा जिसमें पैन की अहमियत को और भी ज्‍यादा बढ़ाया गया है. इनकम टैक्‍स विभाग की ओर मिल रही जानकारी के तहत बिना पैन के 1 अप्रैल के बाद कई तरह के लेनदेन करना मुश्किल हो जाएगा.

सरकार का दावा है कि इनकम टैक्‍स का नया कानून देश के करोड़ों टैक्‍सपेयर्स के लिए सहूलियत लेकर आएगा. इसका फायदा न सिर्फ नौकरीपेशा और बिजनेस करने वालों को होगा, बल्कि मध्‍य वर्ग को भी इससे फायदा मिलेगा. आयकर कानून के इसी बदलाव के तहत पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है. यही वजह है कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड के इस्‍तेमाल को लेकर भी कई बदलाव किए जा रहे हैं. अब कई तरह के लेनदेन में पैन का इस्‍तेमाल करना जरूरी होगा और बिना पैन के यह लेनदेन पूरा ही नहीं होगा.

हॉस्‍टल और एजुकेशन अलाउंस के लिए
सरकार ने नए इनकम टैक्‍स कानून के तहत बच्‍चों का एजुकेशन अलाउंस बढ़ा दिया है. इसका मतलब है कि अब लोगों को अपने बच्‍चों की ट्यूशन फीस पर खर्च किए पैसों पर ज्‍यादा टैक्‍स छूट मिलेगी. यह भत्‍ता 100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है. हॉस्‍टल खर्च को भी 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया गया है. यह छूट एक परिवार के लिए 2 बच्‍चों तक ही मिलेगी, लेकिन इससे टैक्‍स छूट का दायरा काफी बढ़ जाएगा. लेकिन, इस फीस को जमा करने के लिए आपको पैन का इस्‍तेमाल करना पड़ेगा. बिना पैन के यह टैक्‍स छूट नहीं दी जाएगी.

यहां भी जरूरी होगा पैन

  • पुराने टैक्‍स रिजीम के तहत अगर आप छूट क्‍लेम कर रहे हैं तो उसके पुख्‍ता दस्‍तावेज जमा करने होंगे.
  • आपने अगर सालभर में 1 लाख रुपये से ज्‍यादा किराया दिया है तो एचआरए के तहत टैक्‍स छूट पाने के लिए मकान मालिक का नाम, पता और उनका पैन भी देना होगा.
  • आईटीआर में एलटीसी और होम लोन पर टैक्‍स छूट पाने के लिए भी आपको पैन की जरूरत पड़ेगी.
  • इसके अलावा अगर आप 10 लाख रुपये से ज्‍यादा का लेनदेन करते हैं तो भी पैन जरूरी किया गया है.
  • 5 लाख रुपये से ज्‍यादा कीमत के वाहन खरीदने के लिए भी पैन की जरूरत पड़ेगी.
  • आपने महंगे होटल की बुकिंग की है तो भी आपको पैन देना पड़ेगा.
  • 20 लाख रुपये से ज्‍यादा कीमत वाली संपत्ति खरीद या बेच रहे हैं तो भी पैन की जरूरत पड़ेगी.

आसान नहीं होगा नया पैन बनवाना
1 अप्रैल से इनकम टैक्‍स के नए नियम लागू होने के बाद पैन बनवाना भी आसान नहीं रह जाएगा. अभी तक आधार के जरिये ही पैन बन जाता था, लेकिन नए वित्‍तवर्ष से आधार के साथ जन्‍म प्रमाण भी देना जरूरी कर दिया गया है. इतना ही नहीं, अब जो नया पैन बनकर आएगा उसमें यूजर का नाम नहीं लिखा रहेगा. पैन कार्ड पर सिर्फ संख्‍या और अन्‍य जरूरी जानकारी होगी, लेकिन नाम नहीं होगा. ऐसा धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए किया जा रहा है.

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Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें



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