Railway New Rule: रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब जितनी जल्दी आप टिकट कैंसिल करेंगे, उतना ज्यादा रिफंड मिलेगा. नए नियमों के अनुसार, अगर आप 72 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको किराये का 75% रिफंड मिलेगा. वहीं, 24 से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा. अगर ट्रेन छूटने तक या 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द किया जाता है, तो रिफंड नहीं मिलेगा. रेलवे का यह बदलाव यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जल्दी कैंसिल करने पर पैसे की बचत हो सकती है.





