बारिश-ओलावृष्टि से फसल खराब? फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे में देना अनिवार्य, वरना अटक सकता है क्लेम

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बारिश-ओलावृष्टि से फसल खराब? 72 घंटे में सूचना नहीं दी तो नहीं मिलेगा मुआवजा

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Agriculture Tips: बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है. यदि किसान समय पर जानकारी नहीं देते हैं, तो उन्हें मुआवजा या बीमा क्लेम मिलने में परेशानी हो सकती है. यह नियम विशेष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लागू होता है. किसान अपनी सूचना प्रदान कृषि कार्यालय, बीमा कंपनी या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं. समय पर रिपोर्ट करने से नुकसान का सही आकलन हो पाता है.

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बारिश-ओलावृष्टि से फसल खराब? 72 घंटे में सूचना नहीं दी तो नहीं मिलेगा मुआवजा

भरतपुर: भरतपुर जिले में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से समय पर सूचना देने की अपील की है.विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर वर्षा या ओलावृष्टि से फसल प्रभावित होती है और किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया हुआ है. तो नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है. संयुक्त निदेशक कृषि राधेश्याम मीणा ने बताया कि रबी सीजन 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा 19 जून 2025 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है.

भरतपुर जिले में इस योजना का क्रियान्वयन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है. योजना के तहत गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलें अधिसूचित है तथा बीमा इकाई तहसील या पटवार मंडल को माना गया है. उन्होंने बताया कि कई बार किसान समय पर खराबे की सूचना नहीं दे पाते जिससे उन्हें बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पाता इसलिए यह जरूरी है कि किसान निर्धारित समय सीमा का पालन करें और तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराएं

कुछ आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखने होंगे
कृषि विभाग ने किसानों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कई आसान विकल्प उपलब्ध कराए हैं. किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल पर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है. साथ ही पीएमएफबीवाई व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर भी किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करते समय किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखने होंगे.

खेतों में पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का जायजा
इनमें आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर और फसल बीमा पॉलिसी नंबर यदि उपलब्ध हो शामिल हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर ही बीमा प्रक्रिया पूरी की जाएगी राज्य सरकार के निर्देश पर शनिवार को जिलेभर में राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं साथ ही उन्हें फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की सूचना दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना समय पर दें.

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Jagriti Dubey

With more than 6 years above of experience in Digital Media Journalism. Currently I am working as a Content Editor at News 18 in Rajasthan Team. Here, I am covering lifestyle, health, beauty, fashion, religion…और पढ़ें



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