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Photography on Airport : क्या आप भी एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने से पहले अपनी सेल्फी लेते हैं. अगर यह शौक है तो जरा संभल जाइये, क्योंकि डीजीसीए ने अपने हालिया सर्कुलर में इस तरह की फोटोग्राफी को लेकर कुछ शर्तें लागू कर दी हैं. एयरपोर्ट संचालकों को भी इस बारे में बाकायदा सर्कुलर जारी करके जानकारी दी गई है.
डीजीसीए ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी को लेकर नया नियम लागू किया है.
नई दिल्ली. एयरपोर्ट पर सेल्फी और फोटो खींचने वालों के लिए बड़ी खबर है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अब एयरपोर्ट पर मोबाइल से टार्मैक की फोटो लेने की छूट दे दी है. निदेशालय ने कहा है कि तस्वीरें लेने की छूट तो दी जा रही, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. इस बारे में डीजीसीए ने एयरोडोम संचालकों को बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है. यह छूट एयरपोर्ट के सिक्योरिटी वाले एरिया में फोटो लेने के लिए भी दी गई है.
डीजीसीए ने अपने सर्कुलर में कहा है कि अब एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया और टारमैक पर ली गई तस्वीरों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा. ऐसी तस्वीरों को तीन साल के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि उन्हें जरूरत पड़ने पर यह रिकॉर्ड जांच के लिए पेश करने पड़ सकते हैं. डीजीसीए ने यह प्रावधान विमान नियम 1937 की धारा 13 के तहत लागू किए हैं. इसमें तस्वीरें लेने की छूट के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.
क्या कहता है डीजीसीए का नया नियम
निदेशालय के नए नियमों के तहत अब एयरपोर्ट संचालकों को शर्तों का पालन करने के साथ सुरक्षा वाले एरिया और टोरमैक क्षेत्र में फोटो लेने की अनुमति होगी. हालांकि, फोटोग्राफी करने वाले व्यक्ति के पास पहले से ही वैध पहचान पत्र होना जरूरी है. साथ ही एयरसाइड में घुसने से पहले उस व्यक्ति को अन्य यात्रियों की तरह सभी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. इन जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन करने के बाद ही एयरपोर्ट के इन संवेदनशील जगहों की तस्वीरें लेने की अनुमति दी जाएगी.
क्या है DGCA की प्रमुख शर्तें
- फोटोग्राफी से विमान या एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
- यात्रियों और कार्गो की आवाजाही में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए.
- एयरपोर्ट संचालन में लगे कर्मचारियों का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए.
- एयरपोर्ट परिसर में भीड़भाड़ या अस्थायी ढांचा खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी.
- फोटोग्राफी करने वाले व्यक्ति को पहचान पत्र और जरूरी एंट्री परमिट साथ रखना अनिवार्य होगा.
- एयरसाइड में प्रवेश से पहले सभी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा.
- विदेशी क्रू को फोटोग्राफी के लिए सुरक्षा एजेंसियों से क्लियरेंस लेना जरूरी होगा.
- फोटोग्राफी से जुड़े रिकॉर्ड 3 साल तक सुरक्षित रखने होंगे.
क्या होता है टारमैक एरिया
एयरपोर्ट पर कई ऐसी जगहें होती हैं, जहां किसी को भी फोटोग्राफी करने की छूट नहीं होती. लेकिन, अब डीजीसीए ने शर्त के साथ इसकी अनुमति दे दी है. इसमें सुरक्षा होल्ड एरिया शामिल है, जो एयरपोर्ट का वह हिस्सा होता है जहां यात्री सुरक्षा जांच के बाद अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं. इसके अलावा टारमैक पर भी फोटोग्राफी की छूट मिल गई है. टारमैक एयरपोर्ट का खुला और अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र होता है, जहां विमान खडे़ किए जाते हैं. इसी एरिया से विमान से उतरने और चढ़ने सहित अन्य ग्राउंड संचालन किए जाते हैं.
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आज तक से टीवी पत्रकारिता शुरू करने वाली प्रियंका कांडपाल को अब तक तकरीबन 11 साल का अनुभव है. तकरीबन चार साल आज तक में रिपोर्टिंग के साथ एंकरिंग भी कर चुकी हैं. उसके बाद इंडिया टीवी में पांच साल तक काम किया. 201…और पढ़ें


